भारतीय रेलवे में विभागीय चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और सुधारों पर आधिकारिक सूचना

भारतीय रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 04.03.2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया और आगे की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए गए जिसमें विभागीय चयन प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और सुधारों पर चर्चा की गई है। यह आदेश विशेष रूप से एलडीसीई/जीडीसीई (LDCs/GDCEs) के लंबित चयन प्रक्रियाओं को लेकर जारी किया गया था।

1. पिछला आदेश और वर्तमान सुधार रेलवे बोर्ड ने 05.03.2025 को जारी अपने पिछले पत्र में सभी लंबित चयन प्रक्रियाओं को रद्द करने का निर्देश दिया था, जो 04.03.2025 तक पूर्ण नहीं हुई थीं। लेकिन विभिन्न ज़ोनल रेलवे और स्टाफ साइड से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इस निर्णय को फिर से संशोधित किया गया।

2. आंशिक रूप से रद्द की गई चयन प्रक्रियाएंअब निम्नलिखित तीन स्थितियों में चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा:

(i)परीक्षा आयोजित हुई लेकिन परिणाम प्रतीक्षित है।

(ii)परीक्षा आयोजित हुई और परिणाम घोषित हुआ।

(iii)परीक्षा आयोजित हुई, परिणाम घोषित हुआ लेकिन पैनल स्वीकृत नहीं हुआ।

3. प्रभावित ज़ोनल रेलवे/पीयूएसनिम्नलिखित ज़ोनल रेलवे/पीयूएस ने चयन प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान की है:

ECoR, PLW, SWR, BLW, MCF/RBL, WCR, Metro/Kolkata, RWF, RDSO, और RWP. इन इकाइयों में अधिसूचना जारी की गई थी, पात्रता शर्तें प्रकाशित की गई थीं, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।


  1. अंतिम अनुमोदन और प्रक्रिया

ज़ोनल रेलवे/पीयूएस ने ऐसे चयन की सूची प्रदान की है।

जिन परीक्षाओं का आयोजन 04.03.2025 या उससे पहले हुआ था, वे अंतिम रूप से अनुमोदित की जाएंगी।

यह अनुमोदन PCPOs/HR हेड्स ऑफ ज़ोनल रेलवे/पीयूएस के व्यक्तिगत हस्ताक्षर से किया जाएगा।


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